PPF याने पब्लिक प्राॅविडेंट फंड खाते को किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। पीपीएफ खाता 15 साल के लिए खुलवाया जा सकता है और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन भी क्लेम किया जा सकता है। इस पोस्ट ऑफिस स्कीम को रेगुलर डिपाॅजिट के लिए चुना जा सकता है। यह स्कीम इसलिए पाॅपुलर है क्योंकि इसे न्यूनतम निवेश राशि के साथ शुरू किया जा सकता है। सरकार हर तिमाही में ब्याज दरों का फैसला करती है। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2019 (Q2 FY 2019-20) तक, लागू PPF ब्याज दर 7.9 फीसदी तय की गई है। जनवरीद-मार्च और अप्रैलद-जून 2019 के लिए यह ब्याज दर 8 फीसदी थी।
1. कितने रुपये से खुलवाएं खाता?
पीपीएफ खाता न्यूनतम 100 रुपये से खुलावाया जा सकता है। इसे केवल न्यूनतम जमा राशि के साथ सैलरीड और सेल्फ इंप्लोइड व्यक्तियों द्वारा खोला जा सकता है। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। नाबालिग बच्चे की ओर से गार्जन या माता-पिता भी पीपीएफ खाता खोल सकते हैं।
2. न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि
किसी व्यक्ति को अपने पीपीएफ खाते में कम से कम 500 रुपये जमा करने होते हैं। 1 साल में एक व्यक्ति अधिकतम में 1.5 लाख रुपये ही जमा कर सकता है। पीपीएफ खाते में रकम आप एक बार में या किस्तों में जमा कर सकते हैं। आप हर बार अलग-अलग राशि भी जमा कर सकते हैं लेकिन 1 साल में कुल किस्त 12 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप न्यूनतम राशि नहीं जमा करते हैं तो आपका खाता बंद भी हो सकता है भले ही इस खाते में ब्याज इकट्ठा होता रहे। डिफाॅल्ट फीस के साथ सब्सक्रिप्शन एरियर का भुगतान करके खाते को फिर से सक्रिय किया जा सकता है।
3. इंटरेस्ट कैलकुलेशन
पीपीएफ खाते में ब्याज की कैलकुलेशन अलग है। ब्याज दर की कैलकुलेशन महीने के 5 वें और आखिरी दिन के बीच के सबसे कम बैलेंस पर की जाती है। इसलिए, अपनी कमाई को अधिकतम करने के लिए, आपको महीने की 1 और 5 तारीख के बीच जमा करना चाहिए। ब्याज सालाना जमा होता है और हर साल 31 मार्च को जमा किया जाता है।
4. प्री-मेच्योर विद्ड्राॅल
केवल मैच्योरिटी पर, आप अपने खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं। हालांकि, वित्तीय संकटों के चलते पार्शियल विद्ड्राॅल पर भी लिमिट लगाई है। 7 वें वर्ष से आप एक साल में एक बार अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ये राशि इन दोनों से कम होनी चाहिएद- चौथे साल के अंत में बचे बैलेंस का 50 फीसदी या तत्काल बीते वर्ष के बैलेंस का 50 फीसदी। केवल मृत्यु के मामले में पीपीएफ खाते का प्री-मेच्योर बंद किया जा सकता है।
5. टैक्स के फायदे
पीपएफ खाते में जमा राशि का इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। इस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री है। पीपीएफ जमा राशि पर वेल्थ टेक्स भी नहीं देना होता है।
6. पीपीएफ से लोन
कुछ नियमों और शर्तों के अधीन, एक व्यक्ति PPF जमा पर कर्ज ले सकता है। 3 साल के 6 साल के बीच कर्ज लिया जा सकता है। दूसरे साल के अंत में बचे बैलेंस का अधिकतम 25 फीसदी कर्ज के तौर पर दिया जा सकता है, जिसे 24 महीने के भीतर चुकाना होगा। निष्क्रिय खाते या बंद किए गए खाते पर कर्ज नहीं लिया जा सकता है।
7. पीपीएफ को जारी रखें
एक व्यक्ति के पास 15 साल के कार्यकाल के बाद अपने पीपीएफ खाते का एक्सटेंड करने का ऑप्शन है। यह 5 साल के ब्लाॅक में किसी भी अवधि के लिए या आगे की सदस्यता के साथ किया जा सकता है। जब तक खाता बंद नहीं होता तब तक खाते में बची राशि पर पीपीएफ खाते पर मिलने वाले नाॅर्मल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा, इस समय के दौरान केवल साल में 1 बार ही खाते से पैसा निकाला जा सकता है।
गोविन्द लाल शर्मा