प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) प्राकृति आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक उथल-पुथल से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। कोरोना काल में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी वन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) बेहद फाएदेमंद है। आइए, जानें इस योजना के तहत कहाँ और कैसे क्लेम कर सकते हैं।
55 साल तक की उम्र तक लाइफ कवर
यह स्कीम 55 साल तक की उम्र तक लाइफ कवर देती है। किसी भी वजह से बीमित व्यक्ति की मौत होने पर उसके नाॅमिनी को 2 लाख रुपये मिलते हैं। 18 से 50 साल तक की उम्र का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है। PMJJBY का वार्षिक प्रीमियम केवल 330 रुपये है।
नियम व शर्तें
- PMJJBY स्कीम की पेशकश LIC व अन्य निजी जीवन बीमा कंपनियों के जरिए है।
- एक व्यक्ति PMJJBY के साथ एक बीमा कंपनी और एक बैंक खाते के साथ ही जुड़ सकता है।
- स्कीम को बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति सालाना प्रीमियम का भुगतान कर और अच्छे स्वास्थ्य की स्वघोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन जमा कर फिर से इससे जुड़ सकते हैं।
- PMJJBY का क्लेम हासिल करने के लिए बीमा लेने वाले के नाॅमिनी उत्तराधिकारी को उस बैंक ब्रांच में संपर्क करना होगा, जहाँ बीमित व्यक्ति का खाता है।
- बीमित व्यक्ति की पाॅलिसी लेने के 45 दिन के अंदर एक्सीडेंट के अलावा किसी अन्य वजह से मौत होने पर बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट की वजह से हुई मौत इस पाॅलिसी में पहले दिन से कवर होती है।
- अगर ज्वाॅइंट बैंक अकाउंट होल्डर्स स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो अकाउंट के सभी होल्डर्स को अलग-अलग सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- बीमित व्यक्ति के 55 साल का होने के बाद बीमा अपने आप खत्म हो जाएगा। यह एक शुद्ध टर्म इंश्योरेंस पाॅलिसी है, लिहाजा यह केवल मृत्यु ही कवर करती है। इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू इत्यादि भी नहीं है। इसीलिए इसका प्रीमियम अन्य जीवन बीमा पाॅलिसी की तुलना में कम है।
ऐसे करें क्लेम
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) दोनों स्कीम में कुल मिलाकर 4 लाख रुपये तक का बीमा है। अगर कोई इन दोनों स्कीम्स का फायदा लेना चाहता है प्रीमियम कुल मिलाकर महज 342 रुपये सालाना पड़ेगा। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बैंक अकाउंट बंद हो जाने या प्रीमियम कटने के टाइम पर खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने से बीमा रद्द हो सकता। क्लेम प्राप्ति के लिए बीमित व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र और एक क्लेम फाॅर्म को जमा करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्लेम की राशि नाॅमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)
इस स्कीम के तहत बीमा लेने वाले की एक्सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से अपंग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। स्थायी रूप से आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रुपये का कवर मिलता है। इस स्कीम का सालाना प्रीमियम महज 12 रुपये है। क्लेम की राशि का भुगतान घायल या डिसेबल होने की स्थिति में बीमित व्यक्ति के खाते में होगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर नाॅमिनी के खाते में भुगतान किया जाएगा।
सड़क, रेल या ऐसे ही किसी अन्य एक्सीडेंट, पानी मे डूबने, अपराध में शामिल होने से मौत के मामले में पुलिस रिपोर्ट करना जरूरी होगा। साँप के काटने, पेड़ें से गिरने जैसे हादसों में क्लेम हाॅस्पिटल के रिकाॅर्ड के आधार पर मिल जाएगा।
ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेटशन
PMJJBY और PMSBY में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी भी बैंक में आवेदन किया जा सकता है। चाहें तो बैंक मित्र या बीमा एजेंट की भी मदद ले सकते हैं। PMJJBY के लिए जीवन बीमा कंपनियों में भी संपर्क किया जा सकता है। सरकारी बीमा कंपनियाँ और कई प्राइवेट बीमा कंपनियां बैंकों के साथ मिलकर इन स्कीम्स की पेशकश कर रही हैं।
गोविन्द शर्मा